कविता रैना हत्याकांड मामले में बुधवार को विशेष जज बीके द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाही समाप्त करने की घोषणा की। इसके चलते कोर्ट ने अंतिम कड़ी के रूप में आरोपी महेश बैरागी के कथन के लिए 9 फरवरी तय की है।
सुनवाई के दौरान अभियोजन के गवाह एक मोबाइल कंपनी के नोडल अधिकारी शिवदत्त वोहरा को प्रतिपरीक्षण के लिए उपस्थित होना था, लेकिन वे नहीं आए। इस पर आरोपी पक्ष के वकील ने कहा कि वे अब वोहरा का प्रतिपरीक्षण नहीं करना चाहते। एजीपी एनए मंडलोई ने बताया कि इस पर अभियोजन पक्ष ने अपनी तरफ से गवाही समाप्त करने की घोषणा कर दी। अभियोजन ने इस केस में कुल 41 गवाहों के कथन कराए हैं। अब आरोपी महेश के बयान 9 फरवरी को होंगे। यदि उसकी ओर से कोई अन्य बचाव गवाह नहीं बुलाया जाता है तो कोर्ट कभी भी फैसले की तारीख मुकर्रर कर सकती है। गौरतलब है कि करीब ढाई साल पहले 24 अगस्त 2015 को कविता अपने घर से बेटी यशस्वी को बस स्टॉप पर लेने गई थी, लेकिन फिर नहीं लौटी। तीन दिन बाद तीन इमली पुलिया के पास बोरों में बंद उसकी लाश के टुकड़े मिले थे। 30 अगस्त 2015 को उसकी एक्टिवा नौलखा स्टैंड पार्किंग में मिली। 105 दिन बाद 9 दिसंबर 2015 को पुलिस ने मामले का खुलासा किया कि कविता की हत्या बुटिक सेंटर संचालक महेश बैरागी निवासी मूसाखेड़ी ने की थी, जिसे गिरफ्तार किया गया।