इंदौर। महिला द्वारा लगाए आरोपों के चलते रिपोर्ट के बाद इसमें चालान पेश हो चुका, आरोप तय किए जा चुके हैं। ऐसे में केवल इस आधार पर रिपोर्ट सहित इस पूरी प्रोसिडिंग को निरस्त नहीं किया जा सकता कि पुलिस ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर मामला दर्ज किया। ये कहते हुए हाई कोर्ट ने पति की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस विरेंदर सिंह की बेंच ने कोमलसिंह मालवीय की ओर से धारा 482 के तहत दायर याचिका उक्त आधार पर खारिज की। याचिकाकर्ता की पत्नी माधवी मालवीय की ओर से एडवोकेट केके गुप्ता ने तर्क रखे।