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State » Madhya Pradesh

रिश्वत लेने के एक मामले में आगनवाडी सहायिका को सजा

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Mar 20 2017 9:16PM | Updated Date: Mar 20 2017 9:22PM
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इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर जिला सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश जे पी सिंह ने रिश्वत लेने के आरोप में एक आगनवाड़ी सहायिका को 3 वर्ष के सश्रम कारावास और एक अन्य धारा में 4 वर्ष के सश्रम कारावास और पांच सौ रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। लोक अभियोजन के अनुसार राधेश्याम चौहान की शिकायत पर विशेष पुलिस स्थापना शाखा लोकायुक्त इंदौर के दल ने मूसाखेडी के आंगनवाडी सहायिका रिंकू तरेटिया को 20 मई 2015 को पांच हजार रूपए की रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया था।
 
तरोतिया ने शिकायतकर्ता राधेश्याम की पत्नी संगीता को प्रसूति उपरांत लाडली लक्ष्मी योजना और प्रसूति सहायता योजना का लाभ दिलवाने के एवज में रिश्वत राशि की मांगी थी। लोकायुक्त पुलिस ने प्रकरण में तरोतिया को रंगे हाथो गिरफ्तार करने के पश्चात् 26.फरवरी 2016 को उसके खिलाफ चालान प्रस्तुत किया था। जिसके बाद न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए तरोतिया को दोषी करार देते हुए दण्डित किया हैं।
 
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