ग्वालियर। मध्यप्रदेश के जनसंपर्क और संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव आयोग द्वारा उनकी सदस्यता अयोग्य घोषित किए जाने के फैसले के खिलाफ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दाखिल की।
मिश्रा के पास आयोग के फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाने का विकल्प खुला था। इसी के तहत उनकी ओर से मंगलवार को उनके अधिवक्ता ने ग्वालियर खंडपीठ के समक्ष अपनी याचिका दायर की। याचिका के जल्द सुनवाई के लिए आने की संभावना है।
चुनाव आयोग ने मिश्रा को चुनावी खर्च की गलत जानकारी देने के मामले में विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित करते हुए उनके तीन साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी है। आयोग का ये फैसला शनिवार को सामने आया था। उनके विरुद्ध कांग्रेस के राजेन्द्र भारती ने 2009 में आयोग के समक्ष एक याचिका दायर कर कहा था कि मिश्रा ने 2008 के विधानसभा चुनाव के खर्चे का सही ब्योरा नहीं दिया है।