नई दिल्ली। सरकार ने मोबाइल के IMEI नंबर में छेड़छाड़ को दंडनीय अपराध बना दिया है। इसका दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की जेल हो सकती है। सरकार ने मोबाइल चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया है। दूरसंचार विभाग ने इस बारे में 25 अगस्त को एक अधिसूचना जारी की थी। माना जा रहा है कि इस कदम से फर्जी आईएमईआई नंबर से जुड़े मुद्दों पर काबू पाने और खोए मोबाइल फोनों का पता लगाने में मदद मिल सकती है।
अधिसूचना में साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी मोबाइल के अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान (आईएमईआई) नंबर में जानबूझकर छेड़छाड़ करने, बदलाव या उसे मिटाना अवैध है। नए नियम को मोबाइल उपकरण पहचान संख्या में छेड़छाड़ निरोधक नियम 2017 नाम दिया गया है।ये नियम इंडियन टेलीग्राफ कानून की धारा सात व धारा 25 के संयोजन से बनाया गया है। इस बीच दूरसंचार विभाग एक नई प्रणाली भी लागू कर रहा है, जिसके तहत किसी भी नेटवर्क के खोए और चोरी हुए मोबाइल की सभी सेवाएं बंद की जा सकेंगी। फिर भले ही उसके सिम या आईएमईआई नंबर को बदल क्यों न दिया जाए।