मुंबई। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अंतरराष्टीय रोमिंग सिम और वैश्विक कॉलिंग कार्ड विदेश यात्रा के दौरान विफल होने की स्थिति में सेवाप्रदाताओं पर 5,000 रुपए जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया है जो मुआवजे के तौर पर ग्राहक को मिलेगा।
ट्राई का प्रस्ताव है कि यह प्रीपेड और पोस्ट पेड दोनों तरह के ग्राहकों को मिलेगा। दूरसंचार विभाग को भेजे अपने सुझाव पत्र में ट्राई ने कहा है कि प्रीपेड ग्राहक को अतिरिक्त तौर पर वह सारा पैसा भी वापस मिलना चाहिए जो वह सेवाप्रदाता को पहले ही भुगतान कर चुका है।