ब्रसेल्स। आईफोन बनाने के लिए दुनियाभर में मशहूर कंपनी ऐपल को यूरोपियन यूनियन (ईयू) ने 13 अरब यूरो यानी करीब 96 हजार करोड़ रुपए का टैक्स अदा करने का आदेश दिया है। ईयू ने आयरलैंड में कंपनी की ओर से टैक्स न चुकाए जाने को अवैध करार दिया है। ईयू ने अपने फैसले में कहा
कि दुनिया की सबसे अधिक वैल्यू वाली कंपनी आयरलैंड में हुए समझौते के तहत टैक्स से बच गई, जो अवैध था। आयरलैंड की नीति अमेरिकी कंपनियों को टैक्स छूट देकर आकर्षित करने की रही है। ईयू कंपीटिशन कमिश्नर मार्ग्रेथ वेस्टागर ने कहा कि जांच में यह बात सामने आई है कि आयरलैंड ने कंपनी को अवैध टैक्स छूट देने का काम किया।
इसके तहत उसे बीते कई सालों में अन्य कंपनियों के मुकाबले बेहद कम टैक्स दिया। इस फैसले पर आयरलैंड ने कहा है कि वह इस आदेश को चुनौती देगा। वहीं ऐपल प्रमुख टिम कुम ने कहा कि यदि ईयू द्वारा कंपनी पर जुर्माना लगाया जाता है कि हम यूरोप में नौकरियों में कमी कर सकते हैं।