नई दिल्ली। आयकर विभाग ने आज कहा कि नोकिया इंडिया को जो नोटिस भेजा गया है वह उसकी मूल कंपनी को रॉयल्टी भुगतान के मौजूदा विवाद मामले में निर्धारण वर्ष 2010-11 का कर आकलन पूरा होने के बाद भेजा गया।
कर विभाग के बयान में कहा गया नोकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में अगस्त 2015 में निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए आकलन आदेश पारित किया गया। इस आदेश के जरिए जो कर मांग की गई है वह प्राथमिक तौर पर पहले के आदेश से उपजे मुद्दों पर ही आधारित है।
नोकिया इंडिया की कर मांग अगस्त 2015 में परित आकलन आदेश से उपजी है और भारत-फिनलैंड कर संधि के तहत आपसी समझौता प्रक्रिया (एमएपी) के तहत विचार किया जा रहा है।
इससे पहले वर्ष 2013 में आयकर विभाग ने नोकिया की भारतीय अनुषंगी कंपनी पर फिनलैंड की अपनी मूल कंपनी को रॉयल्टी का भुगतान करते हुये वर्ष 2006 से ही विद्होल्डिंग कर नियमों का उल्लंघन करने के मामले में 2,000 करोड़ रुपए का कर नोटिस जारी किया था।