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कल से बदलने जा रहा है सिम से जुड़ा ये नियम, जान ले नही तो...

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Dec 15 2019 11:27AM | Updated Date: Dec 15 2019 11:33AM
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नई दिल्‍ली। रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने संशोधित मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की प्रक्रिया के लिए मंगलवार 10 दिसंबर से सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया है। जिसमें 16 दिसंबर से वोटिंग की प्रक्रिया तेजी और आसानी से हो जाएगी। जिसमें आम लोगों को अपने मोबाइल नंबर को बिना पढ़कर दूसरी कंपनी में आसानी से बदल सकेंगे। एमएनपी के तहत किसी भी उसको अपने ऑपरेटर को आसानी से बदला जा सकेगा| अपने मोबाइल नंबर को किसी दूसरे ऑपरेटर बहुत आसानी से पोर्ट किया जा सकेगा।
 
हम आपको बता दें कि यह सुविधा में पहले जहां 7 दिन का समय लगता था और लेकिन अब यह प्रक्रिया में केवल 3 दिन का समय लगेगा और कहीं सर्कल में दूसरे नेटवर्क पर पोर्ट कराने के लिए 5 दिन का समय लग सकता है। ट्राई ने स्पष्ट किया है कि कॉरपोरेट मोबाइल कनेक्शन की समय सीमा में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।
 
ट्राई ने कहा है कि एमएनपी प्रक्रिया में संशोधन किया गया है और संशोधन एमएनपी पकिया में यूपीसी तभी बनेगा जब ग्राहक अपने मोबाइल नंबर पर पोर्ट कराने के लिए पात्र होंगे और नया एमएनपी 16 दिसंबर से लागू होगा और मोबाइल उपभोक्ता यूपीसी क्रिएट कर सकेंगे और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्रक्रिया में लाभ मिलेगा जो कि पूरे एसएमएस के तरीके से मिलेगा।
 
उन्हें प्रक्रिया के नियम के तहत या ट्राई ने कहा है कि अलग-अलग शब्द में पॉजिटिव अनुमोदन में ही यूपीसी का क्रिएट किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए पोस्ट मॉडल मोबाइल कनेक्शन के ग्राहकों के लिए बकाया के बारे में भी बताया गया है। हम आपको बता दें कि ट्राई ने जहां यह नियम 16 दिसंबर से लागू करने के आदेश भी दिए हैं। 
 
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