नई दिल्ली। दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल को एक उपभोक्ता मंच ने भुगतान मिलने के बावजूद दिल्ली के एक दम्पति को इंटरनेट टीवी और ब्रॉडबैंड कनेक्शन मुहैया नहीं कराने के लिए 38500 रूपए भुगतान करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति राकेश कपूर की अध्यक्षता वाले मध्य दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निपटारा मंच ने दूरसंचार कंपनी को निर्देश दिया कि वह ए सी मोहन और उनकी पत्नी अल्का मोहन को 25 हजार रूपएमुआवजा, 10 हजार रूपए मुकदमा खर्च और 3500 धनवापसी के रूप में भुगतान करे।
पीठ ने कहा, ‘‘हमें ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी पक्ष (एयरटेल) की ‘किसी की परवाह नहीं करने’ वाले रवैया से निराश शिकायतकर्ताओं (दम्पति) ने वर्तमान शिकायत लेकर इस मंच से सम्पर्क किया।’’
पीठ ने कहा कि कंपनी ने दम्पति की ओर से भेजे गए पत्रों का ना तो जवाब दिया और ना ही उनकी शिकायतों को दूर किया।