नई दिल्ली। मद्रास हाईकोर्ट ने ने Tik-TOk के फैंस को बड़ी राहत दी है। Tik-TOk से बैन हटा दिया गया है। अब आप दिल आराम से टिक टॉक पर वीडियो बना सकते हैं। अपने नए फैसले में कोर्ट ने अब ऐप स्टोर पर टिक टॉक को डाउनलोड करने की छूट दे दी है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट से कहा था कि Tik-TOk बैन मामले पर 24 अप्रैल को अंतरिम रोक के आदेश पर विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि अगर हाईकोर्ट ने इस पर विचार नहीं किया तो टिक टॉक से बैन हटा दिया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया था।