- विनोद शर्मा
इंदौर। सिर्फ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा स्वीकृत ले-आउट के आधार पर ही सिंहासा में कॉलोनी विकास शुरू करने वाली मेसर्स अरिहंत डेवलपर्स को पंचायत ने नोटिस थमा दिया है। नोटिस के अनुसार कंपनी ने कॉलोनी का विकास पंचायत की अनुमति के बिना ही शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं कंपनी अब तक टीएंडसीपी और डायवर्शन जैसे दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं करा पाई है। मामला धार रोड स्थित सिंहासा का है। यहां सर्वे नं. 182/2, 183/2 और 183/4/1 की 2.457 हेक्टेयर जमीन पर मेसर्स अरिहंत डेवलपर्स द्वारा अरिहंत नगर के नाम से कॉलोनी काटी जा रही है।
एम-23 नवनीत दर्शन ओल्ड पलासिया निवासी पारस पिता चांदमल कटारिया और प्रदीप पिता प्रेमनाथ बेरी की इस कंपनी को 26 अगस्त 2017 को सिंहासा पंचायत ने नोटिस (49/17-18) थमा दिया है। नोटिस में सरपंच सीमा घनश्याम पटेल ने नोटिस में स्पष्ट कर दिया है कि काम पंचायत की अनुमति के बिना हो रहा है। कॉलोनी के लिए जो पंचायत शुल्क जमा कराया जाता है, वह भी जमा नहीं कराया गया है। इसके बाद भी लगातार सूचना देने के बावजूद आपने काम बंद नहीं किया है। अन्यथा पंचायत द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के लिए आप ही जिम्मेदार है।
सड़क के पते नहीं, कॉलोनी में काम शुरू
अरिहंत नगर में पानी की टंकी व अन्य सुविधाओं का काम शुरू हो चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि कॉलोनी तक पहुंचने की अप्रोच रोड भी ढंग की नहीं है। मास्टर प्लान 2021 की किताब में प्रस्तावित की गई ऐसी सड़कों को ही भुनाया जा रहा है जैसी 1975 से अब तक कई प्लान है।
करीब 20 लाख रुपए खर्च आएगा
बताया जा रहा है मप्र पंचायत राज अधिनियम के तहत पंचायत क्षेत्र में कॉलोनी काटने के लिए टीएनसी और डायवर्शन के साथ ही पंचायत की अनुमति भी जरूरी है। इसके लिए आठ रुपए/वर्गफीट की दर से पंचायत शुल्क जमा कराना होता है। कुल जमीन 262174.14 वर्गफीट पर है, इसीलिए शुल्क 20.97 लाख रुपए चुकाना होंगे। इस बात का जिक्र रेरा में भी है। रेरा के अनुसार तो शुल्क अलग-अलग और भी है।