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ग्लोबल सिटी के डायरेक्टर्स पर होगी एफआईआर

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jun 29 2017 10:22AM | Updated Date: Jun 29 2017 10:22AM
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अनिल धारवा-
इंदौर। कॉलोनाइजरों की ठगी के बड़े मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। एक बार फिर प्रशासन ने ऐसे कॉलोनाइजरों को नोटिस भेजे हैं, जिन्होंने विकास अनुमति लेकर समय सीमा में डेवलपमेंट नहीं किया। प्रशासन इन पर एफआईआर दर्ज कराने का विचार कर रहा है। महू क्षेत्र में प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी के बड़े मामले सामने आए हैं। अरविंद बंजारी की ग्रीन लैंड शैल्टर्स, प्रमोद बारसिंगे की ईशान टॉउनशिप, इन्फ्रासिटी प्रालि डायरेक्टर समीर मुल्तानी की ड्रीम पार्क सहित अनेक कॉलोनियां हैं, जहां लोगों से राशि ले ली, प्लॉट नहीं दिए। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। 
 
जीसीएल डेवलपर्स डायरेक्टर विश्वासराव देशनाकर ने तीन साल में कॉलोनी का विकास नहीं किया, न ही विकास अनुमति की शर्तों का पालन किया। इसके चलते प्रशासन विकास अनुमति निरस्त करने की तैयारी में है। इसके लिए नोटिस जारी कर दिया गया है।
 
7 तक देना होगा जवाब
ग्राम चिकली तहसील महू में कॉलोनी विकास के लिए 2010 में विकास अनुमति दी थी। तीन साल में विकास करना था, लेकिन 2017 तक कार्य नहीं किया। इस पर प्रशासन ने लाइसेंस निरस्त, विकास अनुमति निरस्त करते हुए एफआईआर दर्ज कराने के संबंध में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 7 जुलाई तक कॉलोनाइजर को अपना पक्ष रखना है।
 
बंधक प्लॉट बेच सकता है प्रशासन
-विकास अनुमति की शर्तों के तहत कॉलोनाइजर से प्रशासन ने प्लॉट बंधक के रूप में रखे हैं। वह शर्तों का उलंघन या समय सीमा में विकास नहीं करता तो प्रशासन इन प्लॉट को विक्रय कर विकास करा सकता है। नोटिस में कहा है इसका प्रस्ताव कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी कॉलोनी सेल शाखा को भेजा जाएगा।
 
कमजोर-निम्न आय वर्ग को जगह नहीं
विकास अनुमति देने से पहले कॉलोनाइजर से इस आशय का शपथ-पत्र लिया जाता है कि कमजोर और निम्न आय वर्ग के लिए विकल्प के रूप में भवन निर्माण प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। इस कॉलोनी में अभी तक इस दिशा में काम नहीं किए। वहीं, कॉलोनी में बाहरी विकास कार्य भी नहीं किया है। 
 
यहां दिखाए सपने
सिमरोल क्षेत्र के ग्राम चिखली में तकरीबन 24 हेक्टेयर जमीन पर मे. जीसीएल डेवलपर्स लि. के डायरेक्टर विश्वासराव देशनाकर और नासिर पिता अब्दुल बड़े साहब शेख ने ग्लोबल सिटी कॉलोनी की अनुमति 2010 में ली थी। बुकिंग पश्चात सैकड़ों प्लाटधारकों ने पूरा पैसा जमा करा दिया, लेकिन कर्ताधर्ताओं ने न रजिस्ट्री कराई, न ही प्लाट का कब्जा सौंपा। कॉलोनी का डेवलपमेंट तक नहीं किया गया। परेशान प्लॉटधारक इनके यहां चक्कर लगा रहे हैं।
 
नोटिस जारी किया है
कॉलोनाइजर ने तीन साल में विकास नहीं किया है। विकास अनुमति निरस्त किए जाने के संबंध में नोटिस जारी किया है। कॉलोनी के संबंध में लगातार शिकायतें आ रही हैं। नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
-प्रतुल सिन्हा एसडीएम, महू
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