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ट्रूबा कॉलेज में 2.5 लाख वर्गफीट अवैध निर्माण

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jan 4 2017 10:24AM | Updated Date: Jan 4 2017 10:24AM
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विनोद शर्मा इंदौर। सीमावर्ती गांव भले ही नगर निगम सीमा में शामिल हो चुके हैं, लेकिन वहां आज भी शिक्षा और भू-माफियाओं की मनमानी ऐसे चल रही है मानों वहां कोई कानून-कायदा लागू ही न होता हो। इसका बड़ा उदाहरण कैलोद करताल स्थित सागर इंस्टिट्यूट आॅफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का ट्रूबा कॉलेज है। यहां कॉलेज प्रबंधन की मनमानी से 10 महीनों में 2.50 लाख वर्गफीट से ज्यादा अवैध निर्माण हो चुका है। वहीं एक लाख वर्गफीट से अधिक निर्माण और होना है, जिसका ठेका भी दिया जा चुका है।

बायपास पर न्यूयार्क सिटी के सामने कैलोद करताल के सर्वे क्र. 286, 287, 288, 289 और 290 की 4.213 हेक्टेयर यानी 452476.2 वर्गफीट जमीन पर टीएंडसीपी ने जनवरी 2005 को कॉलेज का नक्शा मंजूर किया था। नक्शे के अनुसार कॉलेज में कुल 192111.75 वर्गफीट निर्माण की अनुमति दी गई थी। इसमें 109628.55 वर्गफीट निर्माण होना था, जबकि 82483.2 वर्गफीट प्रस्तावित था। सोमवार को कॉलेज में चल रहे काम को रुकवाने के बाद जब नगर निगम के अधिकारियों ने मौके पर अब तक हुए निर्माण और 2005 में मिली स्वीकृति की समीक्षा की तो पता चला कि तकरीबन ढाई लाख वर्गफीट अतिरिक्त निर्माण हुआ है।

2005 के बाद नहीं ली अनुमति
कॉलेज ने 2005 से अपै्रल 2016 के बीच पुरानी बिल्डिंग, लैब और पीछे कैंटीन जो कि 2010-11 में बनी थी, सवा लाख वर्गफीट के लगभग थे। 2005 के बाद जो निर्माण हुए हैं उनकी अनुमति तक नहीं ली गई।

यह थी स्वीकृति की शर्तें
मप्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 16‘1’ और मप्र भूमि विकास नियम 1984 के नियम-2 ‘5’‘क’ और नियम 27 के तहत जमीन पर कॉलेज की अनुमति दी गई थी।
निर्मित क्षेत्र 25 प्रश से ज्यादा मान्य नहीं होगा।
चारों तरफ सीमांत खुले क्षेत्र छोड़ना होंगे।
भवन की ऊंचाई 10 मीटर से ज्यादा नहीं।
भूकंपरोधी तकनीक के भवन बनाना होंगे।
प्रावधानों के तहत भवन के आंतरिक प्रस्ताव/विकास कैलोद पंचायत से नक्शा पास कार्रवाई कर शुरू करना होगी।
प्रश्नाधीन भूमि की ओर स्थित कांकड़ की चौड़ाई यथावत रखते हुए 30 मीटर चौड़ा मार्ग खुला छोड़ना जरूरी है।
बायपास से लगी 75 मीटर जमीन खाली छोड़ना होगी।

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