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13 साल में सिर्फ तीन गवाही दो केस में बरी हुए आरोपी

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Dec 19 2016 9:57AM | Updated Date: Dec 19 2016 9:57AM
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अनूप सोनी इंदौर। बलवा, शासकीय कार्य में बाधा आदि धाराओं के एक केस में कई पुलिसकर्मी गवाही देने कोर्ट नहीं पहुंच रहे हैं। इस केस में 13 साल में मात्र तीन लोगों की गवाही हो पाई है। पुलिस की लापरवाही के कारण इसी मामले में लगे दो अन्य केस में पहले ही आरोपी बरी हो चुके हैं। इस तीसरे केस में भी लापरवाही बरती जा रही है।

3 दिसंबर 2003 को चंदन नगर थाना क्षेत्र स्थित धार रोड पर ट्रक की टक्कर से इरफान निवासी चंदन नगर की मौत हो गई थी। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर भाग गया था। गुस्साई भीड़ ने ट्रक और एक ट्रैक्टर में आग लगा दी थी।

अलग-अलग धाराओं में दर्ज हुए थे केस
सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा था। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ट्रक और ट्रैक्टर में लगी आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, तब वहां मौजूद लोगों ने फायर वाहन पर पत्थर फेंके थे। साथ ही पुलिसकर्मी और फायरकर्मियों से झूमाझटकी तक की थी। पुलिस ने कुछ लोगों पर अलग-अलग धाराओं में तीन केस दर्ज किए थे। इसका चालान कोर्ट में पेश कर दिया गया था। वकील महेंद्र मौर्य ने बताया कि जिन दो केस में आरोपियों को बरी किया जा चुका, उनमें भी पुलिस महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज नहीं करा पाई थी।

तत्कालीन सीएसपी भी गवाह
वकील मौर्य के मुताबिक, जिला कोर्ट में विचाराधीन इस केस में कई बार गवाहों को समंस जारी हो चुके हैं। 28 नवंबर को कोर्ट ने गवाही के लिए साक्षी डीएस तांबे (तत्कालीन सीएसपी सराफा), एसएस गौर (तत्कालीन एएसआई), शंकर सिंह (तत्कालीन हेड कांस्टेबल), अमित सांघी (तत्कालीन सीएसपी) व दो अन्य को समंस जारी किए थे। इन सभी साक्षियों को 15 दिसंबर को हाजिर रहने को कहा गया था, लेकिन सभी समंस बिना तामील हुए लौट आए। इसमें किसी समंस पर चंदन नगर पुलिस ने टीप लिखी कि साक्षी का ट्रांसफर हो चुका है, तो किसी में लिखा कि रिटायर हो चुका है।

कोर्ट ने दिया आखिरी मौका
बाकी साक्षियों में से गवाही देने कोई नहीं आ रहा है। कोर्ट ने 13 साल पुराने इस मामले में चंदन नगर पुलिस को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही कहा है कि अब साक्षी हाजिर नहीं हुए तो अभियोजन साक्ष्य समाप्त कर दी जाएगी। कोर्ट ने अगली सुनवाई जनवरी में तय की है।

बदल चुके कई न्यायाधीश
वकील मौर्य ने बताया, इस केस में पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया था, तब से पांच से अधिक न्यायाधीश का तबादला हो चुका है। अब ये केस न्यायाधीश आशुतोष अग्रवाल की कोर्ट में विचाराधीन है।

ये हैं आरोपी
इस केस में रिजवान, हाजी मोहम्मद, मो. कुरैशी, मो. अय्यूब, मसरूर, मंजूर, मो. यूनुस, मो. वकार सभी निवासी चंदन नगर आदि आरोपी हैं।

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