29 Mar 2024, 12:11:08 के समाचार About us Android App Advertisement Contact us app facebook twitter android

तेजकुमार सेन इंदौर। मोदी सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदमों के बेहतर परिणाम आम जनता के सामने जल्द ही आएंगे। टैक्स चोरी में पकड़े जाने पर केवल वित्तीय फटका ही नहीं लगेगा, बल्कि संबंधित के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज होगा, जिसमें अधिकतम सात साल कैद का प्रावधान है। यह गैरजमानती अपराध है, जिसमें आरोपित व्यक्ति को सीधे जेल भेजा जाएगा।

टैक्स चोरों पर कसेगा शिकंजा
टैक्स एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेेंंट एडवोकेट मनोज मुंशी ने दबंग दुनिया से विशेष चर्चा में कहा कि 500 और 1000 के पुराने नोट बंद किए जाने के साथ ही मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों से टैक्स चोरों पर शिकंजा कसेगा, क्योंकि धारा 270-ए में जहां टैक्स चोरी मामले में निर्धारित टैक्स के साथ 200 प्रतिशत पेनल्टी का प्रावधान है, वहीं धारा 276-सी के तहत इसमें अलग से क्रिमिनल केस भी जेएमएफसी कोर्ट में चलेगा। अपराध सिद्ध होने पर छह माह से सात साल तक की सजा हो सकती है। जिस एक्ट में दो साल से अधिक सजा का प्रावधान है, वह अपराध गैरजमानती माना जाता है। ऐसे में टैक्स चोरी के आरोपी को जेएमएफसी कोर्ट में पेश किया जाएगा। यह कोर्ट के विवेक पर होगा कि उसे जमानत दे या जेल भेजे। मेरा मानना है कि इस बार सरकार ने टैक्स चोरों को घेरने के लिए जिस तरह की योजनाएं बनाई हैं, उनमें इनका बच निकलना टेढ़ी खीर ही साबित होगा।

नकद लेन-देन पर लगेगा अंकुश

मुंशी के मुताबिक सरकार ने 30 दिसंबर तक 500 और 1000 के नोट जमा कराने की अवधि तय की है, इसके तहत बैंकों में पैसा तेजी से बढ़ेगा। बैंकों को ब्याज दरें भी कम करना पड़ेंगी। इसका फायदा जनता को होगा। रियल एस्टेट में चेक व नकद से दोहरी डीलिंग होती है, उस पर अंकुश लगेगा और रियल एस्टेट वालों को मकान, फ्लैट, प्लॉट आदि के भाव कम करना होंगे। नकदी का फ्लो कम होने से जब प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी तो मजबूरन इसके भाव कम करना होंगे। इसके चलते आम लोगों को जहां अपेक्षाकृत कम दाम पर प्रॉपर्टी मिलने लगेगी, वहीं अन्य बाजार पर भी इसका प्रभाव पड़ने से महंगाई में मार्च 2017 के बाद तेजी से कमी आएगी। अनुमनत: यहां 20 से 25 प्रतिशत तक कम हो सकती है।

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