तेजकुमार सेन इंदौर। प्रदेश की जिला अदालतों में पदस्थ जजों द्वारा हाई कोर्ट जस्टिस के यहां त्योहारों में सौजन्य भेंट के दौरान गिफ्ट लेकर जाने को गंभीरता से लिया गया है। मप्र हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल डॉ. मनोहर ममतानी द्वारा प्रदेश के सभी जिला जजों को जारी मेमोरेंडम में इस प्रवृत्ति पर नाराजगी जताते हुए सख्त निर्देश दिए हैं कि इस पर रोक लगाई जाए।
पत्र में कहा गया है कि यह बात जानकारी में आई है कि जिला कोर्ट के जजों में यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि जब वे किसी भी त्योहार पर हाई कोर्ट जस्टिस के निवास पर सौजन्य मुलाकात के लिए जाते हैं तो उनके लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं। इस पर नाराजगी जताकर निर्देशित किया गया है कि अब जिला कोर्ट के जज बिना जिला जज अथवा रजिस्ट्री की अनुमति के सीधे हाई कोर्ट जस्टिस के निवास पर नहीं जाएंगे। उन्हें संबंधित हाई कोर्ट जस्टिस से समय भी लेना होगा।
तो होगी सख्त कार्रवाई
त्योहारी अवसर पर यदि जिला कोर्ट के जज हाई कोर्ट जस्टिस के निवास पर जाते हैं तो इसके लिए भी उन्हें जिला जज अथवा रजिस्ट्री से समय लेकर जाना होगा, लेकिन वे कोई गिफ्ट नहीं ले जाएंगे। रजिस्ट्रार जनरल ने इन निर्देशों का पालन न होने पर सख्त विभागीय कार्रवाई की चेतावनी देते हुए सभी जिला जजों को कहा है कि वे अपने-अपने जिले के सभी जजों को इन निर्देशों से अवगत करा दें।