सुधीर शिंदे इंदौर। किसी भी प्रकार का वाहन खरीदने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन की जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। अब डीलर ही परिवहन विभाग को खरीदार की ओर से रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करेंगे, जिसमें डीलर द्वारा घोषणा की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति ने गाड़ी खरीदी है और आप इसका रजिस्ट्रेशन करें। मोटर व्हीकल एक्ट में हुए संशोधन के लिए बनी कमेटी द्वारा दिए सुझाव को शामिल कर लिया है। अगले कुछ महीनों में नए एक्ट पर मुहर लगते ही नए नियम से वाहनों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक नियम लागू होने के बाद खरीदार को परेशानी से राहत मिलेगी। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की सारी प्रक्रिया डीलरों के माध्यम से ही होगी।
कार्यालय आने से मिलेगा छुटकारा
आरटीओ डॉ. एमपी सिंह के मुताबिक अभी नंबर आवंटन से लेकर टैक्स लेने का जिम्मा डीलरों के पास है। जल्द ही रजिस्ट्रेशन कार्ड वितरण भी उन्हीं के माध्यम से कराने की योजना है। ऐसे में खरीदारों की ओर से डीलरों को रजिस्ट्रेशन के लिए सिंगल पेज का आवेदन करने में परेशानी नहीं होगी और खरीदारों को गाड़ियों से संबंधित प्रक्रिया पूरी करने में भी भटकना नहीं पड़ेगा।
पूरी जिम्मेदारी डीलरों की
अधिकारियों के मुताबिक मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से गाड़ी बेचने से लेकर उसके रोड पर आने तक की पूरी जिम्मेदारी डीलरों की होती है। महाराष्ट्र में तो नंबर मिलने के बाद ही शोरूम से गाड़ी बाहर निकलती है। ऐसे में उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने में समस्या नहीं होगी।