29 Mar 2024, 18:06:50 के समाचार About us Android App Advertisement Contact us app facebook twitter android

विनोद शर्मा इंदौर। नगर निगम के मैदानी अमले के मेल-जोल ने इंदौर के बिल्डरों को कितना बेखौफ कर दिया है इसका बड़ा उदाहरण है 2, पलसीकर पर आकार ले रही अवैध मल्टी। इंदरसिंह के पांच बेटों ने पारिवारिक निवास के लिए मंजूरी ली और बिल्डर सोनू चांदवानी ने यहां सात हजार वर्गफीट अवैध निर्माण के साथ न सिर्फ मल्टी तानी बल्कि 4000 रु/वर्गफीट में फ्लैट के सौदे भी कर डाले। बिल्डिंग को बचाने के लिए कांग्रेस पार्षद और भाजपा नेता सब इन दिनों मैदान में हैं।

मामला माणिकबाग रोड स्थित 2, पलसीकर का है। प्लॉट इंदरसिंह के बेटों हरभजनसिंह, भूपेंद्रसिंह, सतवंतसिंह, चरणजीतसिंह और कमलजीतसिंह के नाम है। 5675 वर्गफीट के इस प्लॉट पर पांचों भाइयों ने शपथ-पत्र देते हुए जी+2 निर्माण की अनुमति 17 सितंबर 2014 को मांगी थी। कहा था कि चूंकि परिवार बड़ा है इसीलिए भवन का उपयोग परिवार के रहने के लिए ही होगा, बेचेंगे नहीं। 15 अक्टूबर 2014 को नक्शा भी पास हो गया जिसके बाद सिंह परिवार के साथ मिलकर चांदवानी ने यहां बेसमेंट+जी+3 के साथ ही पेंट हाउस बनाते हुए मल्टी तान दी। न पर्याप्त पार्किंग छोड़ी, न ही चौतरफा एमओएस। सब हजम।

अवैध क्या-क्या
1- मास्टर प्लान 2021 के अनुसार जिस प्लॉट का फ्रंट (सामने का हिस्सा) 25 फीट या उससे ज्यादा चौड़ा हो वहां एमओएस फ्रंट में तीन मीटर, पीछे 1.5 मीटर और बार्इं ओर 2.5 मीटर छोड़ना होगा। बावजूद इसके फ्रंट एमओएस में ही बेसमेंट में जाने का रास्ता बना दिया। दोनों तरफ एमओएस नहीं छोड़ा। एक तरफ प्लॉट नं. 2/1 पलसीकर से बनी बिल्डिंग से एक फीट जगह छोड़कर ही निर्माण किया। दूसरी तरफ भी कम छोड़ा।
2- ग्राउंड फ्लोर पर व्यावसायिक उपयोग के लिए 773 वर्गफीट ही मंजूर हुआ था शोरूम के लिए जो जगह छोड़ी गई है उसका क्षेत्रफल दो हजार वर्गफीट से ज्यादा है।
3- तीसरी मंजिल के ऊपर 1800 वर्गफीट का पेंट हाउस बना रखा है जिसे भी फ्लैट के रूप में बेचा जा रह है। इसकी किसी तरह की कोई अनुमति नहीं है।
4- हर फ्लोर पर जबरदस्त तरीके से मनमाना निर्माण है। जितनी मंजूरी, उतना ही अवैध कब्जा। चांदवानी और उसके गुर्गे बिल्डिंग को शतप्रशित वैधानिक करार देकर लोगों को ठग रहे हैं।

50% अवैध है इमारत

बेसमेंट में पार्किंग बनाई। ग्राउंड फ्लोर पर रोड साइड मंजूरी से बड़ा शोरूम बना दिया जो किसी बैंक को किराए से दिया जाना है। पीछे एक हॉल और बनाया जो सार्वजनिक उपयोग के लिए बताया जाता है। ऊपर की तीन मंजिलों में रोड साइड (फ्रंट) में 1600-1600 वर्गफीट के 3बीएचके फ्लैट हैं जबकि पीछे की ओर 1100-1100 वर्गफीट के 2बीएचके फ्लैट। कुल निर्माण हुआ 15073.26 वर्गफीट। सूत्रों की मानें तो इसमें से 50 प्रतिशत निर्माण पूरी तरह अवैध है।

पार्षद ने लिए ढाई लाख

क्षेत्र में हारे हुए एक सांसद के रिश्तेदार और कांग्रेस पार्षद की जबरदस्त नक्शेबाजी है। जिसका फायदा उठाकर वह प्रोटेक्शन मनी के रूप में (नगर निगम की कार्रवाई से बचाने के लिए) ढाई लाख रुपए ले चुके हैं। उन्होंने चांदवानी से यह पैसा शिकायतकर्ता को समझाने के नाम पर लिया था जबकि जिस व्यक्ति ने शिकायत की थी उसने समझौते से साफ मना कर दिया था।

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