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80 की स्पीड से ज्यादा नहीं दौड़ पाएंगी गाड़ियां, लगेंगे जीपीएस ट्रैकर

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Sep 23 2016 12:03PM | Updated Date: Sep 23 2016 12:03PM
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सुधीर शिंदे  इंदौर। बसों में यात्रियों का सफर पूरी तरह सुरक्षित रहे, इसके लिए केंद्र सरकार ने सख्त नियम बनाने का प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत हर यात्री बसों में जीपीएस लगाया जाएगा। नए नियम लागू होने के बाद ड्राइवर 80 किमी मीटर प्रति घंटे से अधिक की गति में वाहन नहीं दौड़ा सकेंगे। यदि किसी बस की रफ्तार इससे ज्यादा होती है तो उसकी गलती पकड़ी जा सकेगी। इसकी मॉनिटरिंग करने वाली कंपनी संबंधित आरटीओ को नियम तोड़े जाने की जानकारी देगी, जिसके बाद आरटीओ अधिकारी कार्रवाई करेंगे। मामले में 10 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में प्रारंभिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सालभर में इस नियम को पूरे देश में लागू करवाने की तैयारी है।

पल-पल का अपडेट लेंगे जीपीएस से
अधिकारियों के मुताबिक जीपीएस की मॉनिटरिंग करने वाली कंपनी के पास हर यात्री बसों का पल-पल का अपडेट रहेगा। स्टेंड से रवाना होने के बाद बस कहां पहुंची, कितने देर रुकी, किस समय और किस स्थान पर बस की रफ्तार तेज हुई इसका पता चलता रहेगा।

सभी कमर्शियल वाहन जद में

अधिकारियों के मुताबिक नियमों की सख्ती सिर्फ यात्री बसों तक ही सिमित नहीं रहेगी। उनके साथ ही सभी तरह के कमर्शियल वाहनों पर जीपीएस लगाया जाएगा। ट्रक, डम्फर व अन्य वाहनों के लिए भी अधिकतम स्पीड तय होगी। जानकारों के मुताबिक नए मॉडल की वॉल्वो बसों में 80 किमी प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार तय भी कर दी गई है, हालांकि वे बाजार में नहीं आई हैं।

नोटिफिकेशन जारी
केंद्र सरकार ने प्रारंभिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नियमों के लागू होने के बाद बसों के साथ ही अन्य कमर्शियल वाहनों को पर पूरी निगरानी रहेगी। इससे दुघर्टनाओं के साथ ही विवादों से भी बचा जा सकेगा। कुछ महीनों में इसे पूरी तरह लागू किया जा सकता है।
- डॉ. एमपी सिंह, आरटीओ इंदौर
 

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