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रेप पीड़िता नाबालिग ने गर्भ गिराने के लिए कोर्ट से मांगी अनुमति

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Aug 4 2016 11:27AM | Updated Date: Aug 4 2016 11:27AM
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तेजकुमार सेन इंदौर। रेप के कारण गर्भवती हुई एक 16 साल की नाबालिग का गर्भ गिराने की अनुमति के लिए बुधवार को हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस पर अर्जेंट सुनवाई के लिए आवेदन भी लगाया जा रहा है। पीड़िता उज्जैन जिले की है और उसकी ओर से एडवोकेट अजय मिमरोट व गगन बजाड़ के माध्यम से याचिका दायर की गई है।

आठ सप्ताह का है गर्भ
कुछ समय पहले वह रेप का शिकार हुई थी जिसके कारण उसे अनैतिक रूप से आठ सप्ताह का गर्भ है। चूंकि उसके साथ हुए रेप के फलस्वरूप वह गर्भवती हुई इस कारण वह और उसके परिवार वाले नहीं चाहते कि बच्चे को जन्म दिया जाए। यही कारण है कि हाई कोर्ट में उक्त याचिका दायर कर गुहार की गई है कि मेडिकल टर्मिनेशन आॅफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत उसे गर्भ गिराने की अनुमति दी जाए।

तब एक रेप पीड़िता ने बच्ची को दिया था जन्म
ऐसा ही एक मामला हाई कोर्ट में पूर्व में लगा था, जब बाणगंगा थाना क्षेत्र की 14 साल की युवती को एक आरोपी भगाकर ले गया और उसके साथ रेप किया जिसके कारण वह गर्भवती हो गई थी। 28 अक्टूबर 2015 को मेडिकल जांच में उसे 19 सप्ताह का गर्भ बताया गया था। 28 नवंबर 15 को एडवोकेट धर्मेंद्र गुर्जर द्वारा गर्भ गिराने की अनुमति के लिए याचिका दायर की गई थी। शासन व संबंधित पक्षों से जवाब-तलब के बीच मामला विचाराधीन रहा। इसी बीच पीड़िता ने बच्ची को जन्म दे दिया था।

24 सप्ताह में दी अनुमति

हाल ही में एक विशेष केस में सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़िता के 24 सप्ताह के गर्भ को गिराने की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अनुमति दी थी। यह संभवत: पहला केस था, जिसमें इतनी अधिक अवधि के बाद अनुमति दी गई हो।

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