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AAP के 20 विधायकों को दिल्ली HC से राहत, केजरी बोले- सत्य की जीत हुई

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Mar 23 2018 7:35PM | Updated Date: Mar 23 2018 7:40PM
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को लाभ के पद मामले में फंसे आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को बड़ी राहत देते हुए चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाए। दिल्‍ली हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग 20 आप विधायकों की अर्जी को दोबारा सुने। साथ ही कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने प्रकिया का पालन नहीं किया. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि विधायकों को दोबारा सुनवाई का मौका दिया जाए। राष्‍ट्रपति के पास फिर सिफारिश भेजी जाए। सदस्‍यता रद्द करने की अधिसूचना को दिल्‍ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सत्‍य की जीत हुई है। हाईकोर्ट ने दिल्‍ली के लेागों को न्‍याय दिया। विधायकों को गलत तरीके से बर्खास्‍त किया गया था। 
 
केजरीवाल बोले- यह सत्य की जीत है
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फैसले पर ट्वीट कर कहा यह सत्य की जीत है। जनता के चुने हुए विधायकों को गलत तरीके से अयोग्य ठहराया गया। हाईकोर्ट ने दिल्ली की जनता के साथ इंसाफ किया है। यह उनकी भी जीत है। इसके लिए दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं। वहीं, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा के बजट सेशन में विधायकों को राहत मिलने की बात बताई। इसके बाद सदस्यों ने मेज थपथपाकर फैसले का स्वागत किया और विधायकों ने 'भारत माता की जय' के नारे भी लगाए।
 
आप विधायकों ने दी दलील
राष्ट्रपति के फैसले को आप विधायकों ने कोर्ट में चुनौती देकर इसे रद्द करने की मांग की। कोर्ट में दायर याचिका में आप विधायकों ने कहा कि संसदीय सचिव रहते हुए उनको किसी तरह का वेतन, सरकारी भत्ता, गाड़ी या अन्य सुविधा नहीं मिली है, इसलिए लाभ के पद का कोई सवाल ही नहीं उठता है। 
 
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