नई दिल्ली। देश में पहली बार रोडवेज बसों पर अनोखे तरह का जुर्माना लगाया जा रहा है। ये जुर्माना दिल्ली के बस स्डैंट पर लगेगा। अब कंडक्टरों ने सवारी बुलाने के लिए आवाज लगाई, तो उस पर 100 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही कहीं उसने हॉर्न भी बजा दिया, तो उसे 500 तक का जुर्माना देना होगा। दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीटीआईडीसीएल) के कार्यकारी निदेशक ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है इसका कारण ध्वनि प्रदूषण बताया जा रहा है।
डीटीआईडीसी के प्रबंध निदेशक केके दाहिया का कहना है कि बस अड्डों पर प्रदूषण खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। इसके लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है उनका कहना है कि निरीक्षण के दौरान सामने आया है कि बस अड्डों पर बार-बार बसों के हॉर्न बजाने और कंडक्टर द्वारा सवारी बुलाने के लिए जोर-जोर से आवाज लगाने के चलते प्रदूषण बढ़ता है।
ये प्रदूषण बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण भी है उनका कहना है कि कश्मीरी गेट, सराय काले खां और आनंद विहार बस अड्डे से रोजाना इंटरस्टेट 2937 और 2079 लोकल बसें संचालित होती है इन बसों में हर रोज करीब 2.70 लाख यात्री यात्रा करते है। ये ही वजह है कि यहां सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। आदेश का पत्र सभी बस अड्डा संचालकों को भेज दिया गया है।