नई दिल्ली। सेल चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी पर जानलेवा हमला कराने के कथित मास्टरमाइंड को गिरफ्तारी के तीन दिन बाद ही जमानत मिल गई है। एडिशनल सेशन जज एसके सिंह ने यह कहते हुए आरोपी अशोक कुमार सिंह को जमानत दे दी कि मामला सेल और उस कंपनी के बीच है जिसकी सुनवाई चल रही थी। जज ने कहा कि अनिल कुमार चौधरी को सामान्य चोटें आई थीं जो इस तरफ इशारा नहीं करती कि हमला हत्या के इरादे से किया गया था।
पुलिस ने आरोप लगाया था कि 100 करोड़ की डील मामले में कॉन्ट्रैक्टर अशोक कुमार ने सुपारी देकर जानलेवा हमला करवाया था। 6 सितंबर को सिंह को गिरफ्तार किया गया और 9 सितंबर को ही 50 हजार रुपए के बॉन्ड पर जमानत मिल गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी पर पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है ऐसे में बिना ठोस सबूत के सुपारी देकर हत्या की साजिश रचने का आरोप ठीक नहीं है। हो सकता है कि मामला रोडरेड का ही रहा हो। इस मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि यह रोडरेज नहीं बल्कि हत्या की साजिश थी और अशोक कुमार सिंह, सुनील बलारा ने 6 लाख रुपए की सुपारी दी थी।