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डिजीलॉकर में रखे गये लाइसेंस और अन्य दस्तावेज होंगे मान्य

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Sep 21 2019 12:29AM | Updated Date: Sep 21 2019 12:30AM
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नई दिल्ली। वाहन चालकों को अब ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहन से संबंधित अन्य दस्तावेजों की मूल प्रति साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी। वाहन चालक इन दस्तावेजों को डिजिलॉकर एप या एम-परिवहन एप में डाउनलोड कर सकते हैं जिन्हें उन्हें पूरी तरह वैध माना जायेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा परिवहन संबंधी अन्य दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार करने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन के बाद पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा, फिटनेस तथा परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण प्रमाण पत्र और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की मूल प्रति को वाहन चालकों के लिए अनिवार्य किया गया था। 

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार मूल दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के अनुरूप कानूनी रूप से मान्य बनाने के लिए उपर्युक्त दस्तावेज डिजिलॉकर या एम-परिवहन एप पर उपलब्ध हैं। इन दस्तावेजों को एप में डाउनलोड करने के बाद इन्हें मान्य माना जायेगा। एम-परिवहन मोबाइल एप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा एनआईसी के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस/वाहन से संबंधित पंजीकरण संख्या मोबाइल एप में इंटर करने पर वास्तविक समय में आरसी, डीएल, फिटनेस वैधता, बीमा वैधता और परमिट वैधता की विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी। नए वाहनों के बीमा तथा वाहन बीमा के नवीकरण से संबंधित डाटा ई-चालान एप पर केवल नियम लागू करने वाले अधिकारियों को ही उपलब्ध होंगे।

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