गाजियाबाद। राजनगर डिस्ट्रिक सेंटर में संचालित बीकानेर स्वीट्स हाउस पर प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग करने पर स्वयं नगर आयुक्त दिनेश चंद्र ने बीकानेर पर पहुंचकर 50 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। होली पर साफ-सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान आरडीसी स्थित बीकानेर वाले पर नगर आयुक्त द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक की सामग्री प्लास्टिक के ग्लास, चम्मच, पैकिंग मैटीरियल आदि का भंडारण रखने और प्रयोग करने पर यूपी प्लास्टिक एवं अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा उपयोग एवं निस्तारण विनियमन अध्यादेश-2018 की धारा 8(2) के अधीन प्लास्टिक व अन्य जीव अनाशित सामग्री का विक्रय, वितरण एवं भंडारण करने पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। गत 22 मार्च को मुख्य कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बीकानेर स्वीटस को नोटिस जारी किया गया। नोटिस के 2 दिन के अंदर रविवार को बीकानेर वाले द्वारा 50 हजार रुपए की धनारशि का चेक नगर निगम कोष में जमा कराया गया।