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दिल्ली का बॉस कौन? उपराज्यपाल पर SC का फैसला आज

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Feb 14 2019 10:36AM | Updated Date: Feb 14 2019 10:36AM
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नई दिल्ली। दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अहम फैसला सुनाएगा। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार उपराज्यपाल के पास रहेगा या दिल्ली सरकार के पास, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आएगा। जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण की बेंच इस मामले में आज सुबह 10.30 बजे अपना फैसला सुनाएगी।
 
इस मामले में कुल 9 याचिकाएं दायर की गई थी जिनपर सुप्रीम कोर्ट में 1 नवंबर को आखिरी सुनवाई हुई थी, कोर्ट ने इसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिन मुद्दों पर अदालत का फैसला आने की संभावना है, उनमें अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) और जांच के लिए आयोग गठित करने का अधिकार शामिल है।
 
इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उप राज्यपाल (एलजी) के पास दिल्ली में सेवाओं को विनियमित करने की शक्ति है। राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों को दिल्ली के प्रशासक को सौंप दिया है और सेवाओं को उसके माध्यम से प्रशासित किया जा सकता है।
 
केंद्र ने यह भी कहा था कि जब तक भारत के राष्ट्रपति स्पष्ट रूप से निर्देश नहीं देते तब तक एलजी, जो दिल्ली के प्रशासक हैं और वे मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद से परामर्श नहीं कर सकते हैं। केंद्र ने कोर्ट से ये भी कहा था कि दिल्ली के प्रशासन को दिल्ली सरकार के पास अकेला नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि देश की राजधानी होने के नाते इसकी असाधारण स्थिति है।
 
अधिकारों को लेकर जारी जंग के बीच सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने पिछले साल केजरीवाल सरकार और एलजी दोनों को कुछ हिदायतें दी थीं। सुप्रीम कोर्ट ने था कहा कि लोकतांत्रिक मूल्य सबसे ऊपर हैं, संसद का बनाया कानून ही सर्वोच्च है क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त है।
 
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