नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की कोर्ट में चल रहे धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस में धोनी ने जानबूझकर और दुर्भावना के साथ ये काम नहीं किया। मैगजीन में धोनी की विष्णु के रूप में तस्वीर छपी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर धोनी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो ये कानून का मखौल उड़ाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजी मैगजीन के एडिटर के खिलाफ भी केस रद्द किया। पिछले साल 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ लोगों की धार्मिक भावना आहत करने के मामले में बेंगलुरु की निचली अदालत में उनके खिलाफ चल रहे मामले को खारिज कर दिया था।
गौरतलब है कि अप्रेल 2013 में मैगजीन ने अपने कवर पृष्ठ पर महेंद्र सिंह धोनी का भगवान विष्णु के रूप में एक फोटो छापा था। इसके बाद धोनी के खिलाफ लोगों की धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर कोर्ट ने जनवरी, 2016 में गैरजमानती वारंट जारी किया था।