नई दिल्ली। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने भारत और कुवैत के बीच संशोधित दोहरे कराधान बचाव संधि (डीटीएए) को अधिसूचित कर दिया है। सीबीडीटी ने जारी बयान में कहा कि भारत और कुवैत के बीच 15 जून 2016 को हुई इस संधि को पिछले वर्ष 15 जनवरी को संशोधित करने पर सहमति बनी थी। इस संधि को आय पर कर चोरी को रोकने के उद्देश्य से संशोधित किया गया है। उसने कहा है कि यह संशोधित संधि 26 मार्च 2018 से प्रभावी हो चुकी है और इसे चार मई को अधिसूचित किया गया है।