नई दिल्ली। कर्ज तले दबी अनिल अंबानी की टेलीकॉम फर्म रिलायंस कम्युनिकेशंस की संपत्तियों की बिक्री पर बंबई हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने हटा ली। कोर्ट ने इस फर्म की संपत्तियों को बेचने से रोकने संबंधी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पांच मार्च के आदेश के खिलाफ आरकॉम की अपील आठ मार्च को खारिज कर दी थी। शीर्ष अदालत ने ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ आरकॉम की सहायक कंपनी रिलायंस इंफ्राटेक लि और भारतीय स्टेट बैंक की अलग अलग दायर अपीलों पर भी विचार किया था।
न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन की पीठ ने संबंधित पक्षों को इस मामले में कानून के अनुरूप ट्रिब्यूनल के पास ही जाने के लिए कहा। आरकॉम ने पूर्व अनुमति के बगैर अपनी संपत्ति बेचने पर प्रतिबंध लगाने के उच्च कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। भारतीय स्टेट बैंक ने भी ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। ट्रिब्यूनल ने आरकॉम की समेकित संपत्तियों पर स्वीडन की दूरसंचार उपकरण बनाने वाली कंपनी एरिक्सन को अपना दावा करने की अनुमति दे दी थी।