नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक के खरीदारों का पैसा वापस दिलाने के लिए कंपनी गैर-विवादित परिसंपत्तियों की नीलामी पर विचार करेगा। शीर्ष अदालत ने यूनिटेक को कहा कि उसने खरीदारों को धोखा दिया है। न्यायालय यूनिटेक की संपत्ति बेचने को लेकर एक एक्सपर्ट नियुक्त कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने यूनिटेक को गैर-विवादित सम्पत्ति और निदेशकों की व्यक्तिगत सम्पत्ति की सूची देने को कहा है। पीठ ने जेएम फाइनेंस लिमिटेड पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसने न्यायालय को कहा था कि वह यूनिटेक का ऋण चुकाएगा और लंबित परियोजना को पूरा करेगा। शीर्ष अदालत 26 मार्च को मामले की अगली सुनवाई करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछली सुनवाई में यूनिटेक लिमिटेड को भारत और विदेश की तमाम संपत्तियों का ब्योरा देने के लिए कहा था।