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सुब्रत राय 7 सितंबर तक सेबी-साहरा खाते में जाम कराएं 1500 करोड़ः SC

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jul 25 2017 7:42PM | Updated Date: Jul 25 2017 7:42PM
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को 7 सितम्बर तक सेबी-सहारा खाते में 1500 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने सहारा प्रमुख की पैरोल 10 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। 

        
जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस अर्जन कुमार सिकरी की पीठ ने यह आदेश सहारा प्रमुख एवं भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया।
       
शीर्ष कोर्ट ने कहा, पहले बकाया पैसे जमा हों उसके बाद हम देखेंगे कि निवेशक को पैसा आपके कहे मुताबिक मिला था या नहीं। हम यह भी देखेंगे कि वे निवेशक थे, काल्पनिक थे या चांद से आये थे।
 
कोर्ट ने सहारा प्रमुख की एमबी वैली की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने एमबी वैली नीलामी के लिए आधिकारिक लिक्विडेटर  की योजना पर मुहर लगा दी। इस मामले में अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।
       
इससे पहले कोर्ट ने सहारा समूह के वकील कपिल सिब्बल की उस दलील को ठुकरा दिया, जिसमें उन्होंने बकाया 9017 करोड़ चुकाने के लिए डेढ़ साल का समय मांगा था।
 
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