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उच्चतम न्यायालय में किए जाने वाले निवेदन मीडिया ट्रायल का विषय नहीं: सहारा

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Mar 27 2015 2:48PM | Updated Date: Mar 27 2015 2:48PM
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नई दिल्ली। सहारा समूह की धन जुटाने की योजनाओं को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच समूह ने गुरूवार को कहा कि समूह प्रमुख सुब्रत राय की  जेल से रिहाई के लिए धन जुटाने की उसकी प्रस्तावित व्यवस्था को लेकर मीडिया में सार्वजनिक चर्चा और अटकलबाजी नहीं होनी चाहिए। सहारा समूह ने उच्चतम न्यायालय को धन जुटाने के बारे में अपनी नई योजना सौंपी है जबकि मेड्रिड से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार स्पेनिश रिणदाता बीबीवीए ने समूह को किसी भी प्रकार के ऋण की पेशकश से इनकार किया है। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सहारा समूह को उसके प्रमुख सुब्रत राय की रिहाई के लिए 10,000 करोड़ रूपए जुटाने के वास्ते तीन महीने का समय दिया है।

 

ताकि इस दौरान वह विदेश स्थित अपनी संपत्तियों को बेचकर राशि जुटा सके। निवेशकों को 20,000 करोड़ रपये की राशि नहीं लौटाए जाने के मामले में राय पिछले एक साल से अधिक समय से जेल में हैं। सहारा समूह ने एक वक्तव्य में कहा है, ‘‘न्यायालय में विचाराधीन किसी मामले में निर्णय के लिए कोई भी निवेदन करना अथवा तथ्यों को सौंपा जाना सार्वजनिक चर्चा अथवा मीडिया में अटकलबाजी लगाने का विषय नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की अटकलबाजी अपमानजनक हो सकती है। समूह ने कहा है कि गोपनीयता की शर्त लागू होने और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सबंधित निवेदन अदालत में किया गया है, उसके लिए इससे आगे कुछ कहना संभव नहीं है।

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