नई दिल्ली। 9 हजार करोड़ डिफॉल्ट कर देश छोड़ चुके विजय माल्या के समझौते के प्रस्ताव को बैंकों ने खारिज कर दिया है। माल्या ने बैंकों को 4000 करोड़ रुपए के भुगतान की पेशकश की थी।
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान किंगफिशर एयरलाइंस को कर्ज देने वाले बैंकों ने माल्या से लोन चुकाने के लिए बेहतर पेशकश की मांग की है। इस पर किंगफिशर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कर्ज चुकाने का नया प्रस्ताव बनाने के लिए दो हफ्तों का समय मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को 21 अप्रैल तक अपनी, अपनी पत्नी और बच्चों की कुल संपत्ति का खुलासा करने को कहा है। इसके अलावा कुछ राशि कोर्ट में भी जमा करने को कहा है। अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।
माल्या और किंगफिशर एयरलाइंस पर बैंकों के गठजोड़ का 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। अकेले एसबीआई को ही कंपनी से 1,600 करोड़ रुपए से अधिक वसूलने हैं।