बेंगलुरू। कर्ज वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) यूबी ग्रुप प्रवर्तक विजय माल्या के खिलाफ ‘कर्जदार का पहला अधिकार’ चाहने संबंधी एसबीआई की याचिका पर अपना फैसला आज सुनाएगा।
डीआरटी ने चार मार्च को बैंकों व माल्या- दोनों के पक्ष सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। बैंकों के वकील जार्ज जोसेफ ने कहा कि आदेश सोमवार जारी किए जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि विजय माल्या ने यूनाइटेड स्प्रिट्सि के चेयरमैन पद से हटने के लिए डियाजियो के साथ हाल ही में समझौता किया था। इसके तहत उन्हें 7.5 करोड़ डॉलर की राशि मिलनी है और एसबीआई चाहता है कि इस धन पर रिणदाताओं का अधिकार पहले हो।
भारतीय स्टेट बैंक ने तीन और याचिकाएं भी लगाई हैं जिनमें से एक माल्या की गिरफ्तारी व उनका पासपोर्ट जब्त किए जाने को लेकर भी है। डीआरटी ने हालांकि कहा था कि बाकी तीन याचिकाओं पर बाद में सुनवाई होगी।
एसबीआई की अगुवाई वाले बैंकों के समूह ने किंगफिशर एयरलाइंस को 7000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज दे रखा है। इन बैंकों ने एयरलाइन के चेयरमैन माल्या के खिलाफ डीआरटी में मुकदमा दायर कर रखा है।