गाजियाबाद। नगर निगम का हाउस टैक्स का बकाया पैसा जमा न करने वाले टैक्सदाता आज अपना निगम में टैक्स का भुगतान करा दें, अन्यथा आज के बाद हाउस टैक्स जमा करने पर 15 फीसद की छूट नहीं मिल सकेगी। चालू वित्तीय वर्ष के हाउस टैक्स में छूट चाहिए तो आज हाउस टैक्स का बकाया पैसा जमा करा दें। 1 अक्टूबर से हाउस टैक्स का बकाया पैसा जमा करने पर 10 फीसद की छूट ही मिल सकेगी। आज के बाद हाउस टैक्स में यह छूट घटकर सिर्फ 10 प्रतिशत रह जाएगी।
नगर आयुक्त दिनेश चंद्र ने हाउस टैक्स के बकाएदारों से आहवान किया कि आज अपना टैक्स का बकाया पैसा जमा करा दें। टैक्स में छूट आज मिल सकेगी। 1 अक्टूबर से नगर निगम के हाउस टैक्स,पानी टैक्स और सीवर टैक्स जमा करने पर 10 फीसद की छूट मिल सकेगी। इसलिए आज 15 प्रतिशत की छूट के लिए नगर निगम आॅफिस सभी 5 जोनल कार्यालयों में अपना हाउस टैक्स का बकाया जमा करा सकते हैं। अक्टूबर से 10 प्रतिशत की छूट ही मिल सकेगी। इसके लिए जोनल कार्यालयों के बाहर बोर्ड भी लगाए गए हैं।