हिसार। हरियाणा में उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, हिसार ने पैकेट पर लिखे वजन से कम वजन के बिस्कुट को लेकर एक कंपनी पर पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फैसला कुछ दिन पहले आया था। प्रकरण में शिकायतकर्ता राजबीर सिंह पूनिया ने आज यहां बताया कि उन्होंने 14 नवंबर 2017 को ब्रिटानिया कंपनी का गुडडे बिस्कुट का 83 ग्राम वाला एक पैकेट लिया था। उन्हें आशंका हुई कि वजन कम है जिसके बाद उन्होंने वजन कराया तो वजन 60 ग्राम निकला। इसके बाद उन्होंने इसकी तहकीकात स्थानीय नापतोल विभाग से भी करवाई। पूनिया ने उपभोक्ता अदालत में इसकी शिकायत की और अदालत ने कंपनी को उन्हें 25000 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में देने का निर्देश दिया।