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मछली पकड़ने पर रहेगा प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर होगी सजा

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jun 21 2018 5:42PM | Updated Date: Jun 21 2018 8:11PM
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रायपुर। छत्तीसगढ़ में बरसात के मौसम में मछलियों की वंश वृद्धि को देखते हुए तीन माह की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया है। इस दौरान नदी-नालों और उनसे संबद्ध सभी तालाबों एवं जल स्त्रोतों में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मछली पालन विभाग की ओर से इस संबंध में जारी सूचना में कहा गया है कि बारिश में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को देखते हुए उन्हें संरक्षण देने के लिए

प्रदेश में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) घोषित किया गया है। बंद ऋतु के दौरान प्रदेश के समस्त नदी-नालों, छोटी नदियों और सहायक नदियों तथा इनसे जुड़े तालाबों या जलाशयों में मत्स्याखेट पूर्णत? निषिद्ध रहेगा। सूचना में यह भी कहा गया है कि इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के अंतर्गत सजा का प्रावधान है। बंद ऋतु के दौरान प्रतिबंधित जल स्त्रोतों में मछली पकड़ने का अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 5 हजार रूपए का जुर्माना अथवा दोनों सजा एक साथ देने का प्रावधान है। 

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