बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य शासन के नियमों में संशोधन को सही ठहराते हुए आरक्षक भर्ती की परीक्षा रद्द किए जाने के विरोध में दाखिल 30 से अधिक याचिकाओं को खारिज कर दिया। एन्यायमूर्ति गौतम भादुडी की पीठ ने आज यह निर्णय सुनाया।राज्य के महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा ने बताया कि उच्च न्यायालय ने इस बारे में सभी याचिका खारिज कर दी है।
पीठ ने शासन के नियमों में संशोधन को सही ठहराते हुए शासन को स्वतंत्रता दी है कि वो अपने हिसाब से भर्ती कर सकता है। राज्य में पिछले वर्ष नई सरकार आने के बाद उसने पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाये गए आरक्षक भर्ती नियम में संशोधन कर दिया था जिसके खिलाफ प्रभावितों ने याचिका लगाई थी।आरक्षक भर्ती का 2017 मे विज्ञापन निकला था,और नौ लाख आवेदन आए थे। 2018 सितम्बर मे लिखित परीक्षा हुई थी लेकिन परिणाम घोषित नहीं हुए थे।