नई दिल्ली। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानि नीट के नतीजे पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है और मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच द्वारा नीट रिजल्ट पर रोक लगाए जाने के बाद सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट के मदुरै बेंच ने 8 जून को नीट के नतीजे जारी करने पर रोक लगा दी थी। नीट रिजल्ट पर रोक का मामला करीब 12 लाख अभ्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा है। करीब साढे दस लाख छात्रों ने हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में परीक्षा दी थी, जबकि करीब सवा से डेढ लाख छात्रों आठ क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा में बैठे थे।
मेडिकल में एडमिशन के लिए होता है नीट का आयोजन
नीट का आयोजन मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेस में प्रवेश के लिए किया जाता है। इस परीक्षा के द्वारा उन कॉलेजों में प्रवेश मिलता है, जो मेडिकल कांउसिल ऑफ इंडिया और डेटल कांउसिल ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित किया जाता है।
क्या है पूरा मामला
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने 8 जून को नतीजे जारी करने पर रोक लगा दी थी। इस फैसले को सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है हाई कोर्ट ने इंग्लिश और दूसरी भाषाओं में अलग-अलग प्रश्न पत्र की शिकायत पर सुनवाई करते हुए ये रोक लगाई थी। इस साल लगभग 11 लाख 39 हजार छात्रों ने NEET की परीक्षा दी है।