नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने एटीएम में कैश डालने के नियमों में संशोधन करने की योजना बनाई है। मसलन अगले साल से शहरों में किसी भी एटीएम में रात नौ बजे के बाद नकदी नहीं डाली जाएगी। वहीं ग्रामीण इलाकों में स्थित एटीएम में शाम छह बजे तक ही नकदी डाली जा सकेगी। गृह मंत्रालय ने इस बारे में एक नया निर्देश जारी किया है।
नक्सली हिंसा प्रभावित इलाकों के एटीएम में शाम चार बजे तक ही नकदी डाली जा सकेगी। प्रेक्षकों का मानना है कि इस योजना के कारण एक बार फिर से कैश की किल्लत हो सकती है। हालांकि सरकार का दावा है कि इस योजना को लागू करने से पहले पूरी व्यवस्था खड़ी कर ली जाएगी इसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा लेकिन जानकारों का कहना है कि इसमें कई प्रकार की खामियों की आशंका है और लोगों को कैश की कमी का सामना करना पड़ सकता है।