नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद मोबाइल वॉलेट के बढ़े प्रचलन पर ब्रेक लग सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की नई गाइडलाइन के अनुसार मोबाइल वॉलेट कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों का आधार वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है, ऐसा न करने वाले ग्राहकों के मोबाइल वॉलेट 28 फरवरी के बाद बंद करने का आदेश आरबीआई दे सकती है।
हालांकि पेटीएम सहित कई मोबाइल वॉलेट कंपनियों ने अपने ग्राहकों का आधार वेरिफिकेशन कराना शुरू कर दिया है। आरबीआई ने देश में लाइसेंस प्राप्त सभी मोबाइल वॉलेट कंपनियों को अपने ग्राहकों के ई-केवायसी नॉर्म्स पूरा करने का आदेश दिया था। इसके लिए 28 फरवरी अंतिम तारीख है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार देश में नौ प्रतिशत से भी कम मोबाइल वॉलेट ग्राहकों ने अपना ई-केवायसी कंपनियों को दिया है।
ऐसे कराएं आधार वेरिफिकेशन
पेटीएम, एयरटेल मनी, फ्रीचार्ज, मोबीक्विक जैसी कई मोबाइल वॉलेट कंपनियां अपने ग्राहकों को समय पर ई-केवायसी प्रक्रिया पूरी करने संबंधी सूचना जारी कर रही हैं। इसके तहत ग्राहक को अपना मोबाइल वॉलेट आधार कार्ड या पैन कार्ड से लिंक कराना होगा। कंपनियों द्वारा अपने एप में ही केवायसी का आॅप्शन दिया जा रहा है, जिस पर क्लिक कर ग्राहक अपना आधार या पैन दर्ज करा सकते हैं। नंबर दर्ज कराते ही नजदीकी सर्विस प्रोवाइडर के बारे में जानकारी मिलेगी, जहां वैध आधार या पैन कार्ड दिखाकर अपने अंगूठे का निशान देना होगा। इसके बाद आपका मोबाइल वॉलेट अकाउंट सुरक्षित हो जाएगा।