नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सभी ट्रेनों में ऑक्सीजन सिलेंडर रखना जरूरी कर दिया है। कोर्ट ने रेलवे को आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी ट्रेनों में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की जाए, ताकि सांस के मरीजों को सफर में दिक्कत होने पर तुरंत मदद मिल सके।सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खान्विलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने ये आदेश दिया है।
बेंच ने रेलवे को ट्रेन में अस्थमा से जूझ रहे यात्रियों को तुंरत मेडिकल सुविधा दिए जाने को लेकर एम्स के डॉक्टरों से सलाह लेने का आदेश भी दिया है।बेंच ने कहा, 'रेलवे को अपनी सभी ट्रेनों में ऑक्सीजन सिलेंडर रखने को कहा गया है।अगर किसी यात्री को कोई मेडिकल दिक्कत होती है, तो उसे टिकट कलेक्टर या अटेंडेंट को बताना होगा, इसके बाद ड्यूटी पर तैनात अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह अगले स्टेशन के अधिकारी से संपर्क करे और यात्री को मेडिकल सुविधा मुहैया कराए।