मुंबई। ऐसे करदाता जिनके पास आधार कार्ड नहीं है और आयकर रिटर्न करना चाहते हैं, वे आधार का पंजीयन कराकर रसीद जमा कर आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
बतादें, एक जुलाई 2017 से बिना आधार कार्ड के कोई भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं हो पा रहे थे। आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों में से कई आयकरदाताओं के पेनकार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हो पा रहे थे। क्योंकि पैनकार्ड व आधार कार्ड में करदाता के नाम की स्पेलिंग व जन्म दिनांक में अंतर आ रहा था। इस समस्या को देखते हुए आयकर विभाग ने आयकर दाताओं को राहत देते हुए आधार कार्ड के नामांकन की रसीद से आईटी रिटर्न दाखिल करने के आदेश जारी किए।
जितना जरूरी टैक्स भरना, उतना ही जरूरी है रिटर्न फाइल करना
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तक है। यदि आप टैक्स रिटर्न फाइलिंग तय तारीख पर नहीं कर पाते हैं तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ सकती है, और यह बता दें कि यह पेनल्टी आपको इसके बावजूद भरनी पड़ सकती है जबकि, आपने समय से इनकम टैक्स भर दिया हो। आयकर देने के साथ ही आयकर रिटर्न भी भरना जरूरी है।