नई दिल्ली। अब आप घर खरीदने के लिए अपने ईपीएफ अकाउंट से 90 फीसदी रकम निकाल सकते हैं। सरकार के नए नियम के मुताबिक ईपीएफ के सदस्य एक बार में घर खरीदने के लिए रकम निकाल सकते हैं। इसके अलावा वह घर या प्लॉट की ईएमआई के लिए भी रकम निकाल सकते हैं।
हालांकि इसके लिए आपको 9 और ईपीएफ सदस्यों की जरूरत पड़ेगी जो उस को-ऑपरेटिव सोसायटी का हिस्सा हों जो प्लॉट या फ्लैट खरीदना चाहती है। यह सोसायटी कानून के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय के मुताबिक इस कदम से ईपीएफ के 4 करोड़ सदस्यों को फायदा होगा।