नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवाकर (GST- जीएसटी) की आगामी एक जुलाई से शुरू होने वाली नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत गुम हुए, चोरी हो गए अथवा नष्ट हुए सामान का अलग रिकाॅर्ड रखना होगा। इसी प्रकार नमूने के तौर पर दिए गए सामान या फिर उपहार में दिए गए सामान का भी रिकाॅर्ड रखना होगा।
आज सरकार ने जीएसटी से जुड़े एक और बड़े नियम को साफ कर दिया है जो आपके लिए जानना जरूरी है वर्ना आगे बदले नियमों के तहत आपको दिक्कत हो सकती है। वस्तु और सेवाकर-गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के तहत नई इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम व्यवस्था के तहत गुम हुए, चोरी हो गए या नष्ट हुए सामान का अलग रिकाॅर्ड रखना होगा।
इसी प्रकार नमूने के तौर पर दिए गए सामान या फिर उपहार में दिए गए सामान का भी रिकाॅर्ड रखना होगा। जीएसटी के तहत रिकार्ड के रखरखाव के लिए तैयार ड्राफ्ट नियमों में कहा गया है कि अकाउंट्स को क्रमानुसार यानी सीरियल वाइज रखना होगा और रजिस्टर में, खातों में या दस्तावेज में कोई कांट-छांट नहीं होगी।
केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड-सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स (सीबीईसी) द्वारा जारी इन नियमों के ड्राफ्ट में प्रत्येक गतिविधि के लिए अलग से रिकाॅर्ड रखने को कहा गया है। मैन्यूफैक्चरिंग हो या फिर बिजनेस या सर्विसेज के लिए हर गतिविधि का रिकाॅर्ड अलग-अलग रखने का प्रोविजन होना जरूरी होगा।