चंडीगढ़। हरियाणा बिजली नियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए बिजली दरों की शुक्रवार को अधिसूचना जारी की। नई दरों के तहत सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को 37 पैसे प्रति यूनिट बिजली सस्ती मिलेगी।
आदेश के अनुसार किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता के लिए बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। 50 किलोवाट तकके एलटी उद्योग में फिक्सड चार्ज 170 रुपए से कम कर 160 रुपए प्रति किलोवाट किया गया है जिससे 16728 उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। 50 किलोवाट से अधिक लोड के एचटी उद्योग में भी फिक्सड चार्ज 200 रुपए से कम कर 190 रुपए प्रति किलोवाट किया गया है जिससे 110 उपभोक्ताओं को लाभ होगा।
नई सोलर नीति के तहत रूफटॉप सोलर प्रणाली के लिए प्रोत्साहन राशि गत अगस्त से 25 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर एक रुपए प्रति यूनिट की गई है। ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए व्हीलिग चार्ज भी 85 पैसा से कम कर 71 पैसा प्रति यूनिट किया गया है। जिन उपभोक्ताओं को 31 दिसम्बर 2012 के पश्चात तत्काल योजना में एपी कनेक्शन मंजूर किए गए हैं उन्हें उनके आधार लिंक्ड बैंक खाते में आरई सब्सिडी सीधे हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी दिया गया है।
प्री-पेड मीटर के माध्यम से आपूर्ति लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए पांच प्रतिशत छूट की मंजूरी। नगरनिगम और नगरपालिका के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले 20 किलोवाट तकके घरेलू उपभोक्ताओं को उनके बिजली बिल निगम की वेबसाइट से डाउनलोड करने पर पांच रुपए प्रति बिल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को 10 रुपए प्रति बिल की छूट होगी।
जिन उपभोक्ताओं के बिजली 15000 रुपए से कम हैं वे निगमों को सीधे ऑनलाइन बिल की अदायगी कर सकते हैं और उन्हें पांच रुपए की भी छूट होगी तथा 15000 रुपए से अधिक के बिल उपभोक्ता ऑनलाइन, आरटीजीएस, एनईएफ टी या अधिकृत बैंकों के माध्यम से अदा कर सकेंगे।
अधिसूचना में जिन एपी उपभोक्ताओं की वार्षिक आय कृषि के अलावा 20 लाख रुपए हैं उन्हें स्वयं बिजली पर अपनी कृषि सब्सिडी छोड़ने का अनुरोध भी किया गया है।