मऊ। उत्तर प्रदेश के मऊ में सरसों के तेल का नमूना फेल होने पर अपर जिलाधिकारी की अदालत ने तेल कंपनी अदानी विल्मर पर पांच रुपए का जुर्माना लगाया है। न्याय निर्णायक अधिकारी (अपर जिलाधिकारी) के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत पांच लाख का जुर्माना लगाया गया। अपर जिलाधिकारी ने अन्य विचाराधीन सात मामलों पर निर्णय करते हुए न्याय निर्णय अधिकारी ने कुल छह लाख 17 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया।
जिला अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन एस0 के0 त्रिपाठी ने शुक्रवार को यहां बताया कि वर्ष 2018 में शहर कोतवाली के गायत्री ट्रेडर्स के भीटी क्षेत्र से अदानी विल्मर फार्च्यून कंपनी द्वारा निर्मित सरसों तेल 200 एमएल का सैंपल लिया गया था। जिसका नमूना अधोमानक के अनुरूप नहीं पाया गया।
सरसों तेल में ‘एसिड वैल्यू’ निर्धारित मानक से अधिक पाए गए। जिसका मुकदमा अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विचाराधीन था। न्होंने बताया कि न्याय अधिकारी ने अदानी विल्मर कंपनी पर पांच लाख रूपये का अर्थदंड लगाया जो अधिकतम राशि है।संबंधित विक्रेता गायत्री ट्रेडर्स द्वारा नमूने में लिए गए सीलबंद सरसों तेल का उचित बिल वाउचर उपलब्ध करा दिए जाने के बाद उक्त मामले में फार्च्यून सरसों तेल के निर्माता ‘अदानी विल्मर लिमिटेड’ फार्च्यून हाउस नवरंगपुरा रेलवे क्रॉंिसग अहमदाबाद को आरोपित किया गया।
एस के त्रिपाठी ने बताया कि इसके साथ ही छह अन्य मामले जिनमें नमकीन, छेना, खोवा व भैंस के दूध इत्यादि के नमूने फेल होने पर एक लाख 17 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड एक माह के भीतर जमा कर देना होगा। अदानी विल्मर जैसी प्रख्यात कंपनी का चर्चित ब्रांड का नमूना फेल होने पर नगर में लोगों ने आश्चर्य प्रकट किया।