नई दिल्ली। आधार ऐप्लिकेशन को पहले से अधिक सुरक्षित बनाने के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने अपना नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। आधार की जगह पैन नंबर देते वक्त सावधानी बरतने का कारण यह है कि अगर आपने गलत पैन या आधार नंबर डाल दिया तो आयकर विभाग आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। इतना ही नहीं खबरों की मानें तोआप फॉर्म में जितनी जगह यह गलती करेंगे जुर्माना उतना ही बढ़ता जाएगा और इनकम टैक्स विभाग हर गलती के लिए 10,000 रुपये जुर्माना लगाएगा। इसका मतलब अगर आपने 5 जगह पर पैन या आधार नंबर गलत दिया है तो आपको प्रति गलती 10,000 के हिसाब से 50,000 रुपये का जुर्माना चुकाना होगा।