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महिंद्रा बैंक पर लगा 2 करोड़ रुपए का जुर्माना

By Dabangdunia News Service | Publish Date: Jun 9 2019 12:43AM | Updated Date: Jun 9 2019 12:43AM
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मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक कोटक महिंद्रा बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई के निदेर्शों का पालन नहीं करने के चलते कोटक महिंद्रा बैंक पर जुमार्ना लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने मार्च में कोटक महिंद्रा बैंक को निर्देश दिया था कि वह अपने प्रमोटर्स के शेयरों की डिटेल जानकारी दें। साथ ही, कोटक बैंक बताएं कि प्रमोटर्स कैसे तय सीमा में अपने हिस्सेदारी घटाएंगे। इन सभी निदेर्शों को नहीं मानने के चलते फइक ने ये जुमार्ना लगाया है। कोटक महिंद्रा बैंक को आरबीआई ने बैंकिंग लाइसेंस देते वक्त यह शर्त थी कि प्रमोटर को एक निश्चित समय अवधि में अपनी शेयर होल्डिंग घटानी होगी। आरबीआई की ओर से कई बार यह समय सीमा बढ़वाई गई लेकिन फरवरी 2017 में आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को एक टाइमलाइन दी जिसमें प्रमोटर की शेयर होल्डिंग घटाई जानी है।

इसके तहत दिसंबर तक उदय कोटक को अपनी शेयर होल्डिंग घटा कर 20 फीसदी करनी होगी। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक से कहा था कि वह प्रमोटरों की शेयरहोल्डिंग 31 दिसंबर 2018 तक घटाकर पेड-अप कैपिटल के 20 प्रतिशत पर ले आए और 31 मार्च 2020 तक इसे 15 फीसदी तक लाए। 31 दिसंबर 2018 तक केएमबी के वाइस चेयरमैन और एमडी उदय कोटक की इसमें हिस्सेदारी 29.72 फीसदी थी। उदय कोटक बैंक के प्रमोटर हैं, कोटक महिंद्रा बैंक मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दूसरा बड़ा प्राइवेट बैंक है। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक ने आरबीआई को यह प्रस्ताव दिया था कि प्रमोटर होल्डिंग घटाकर 19.7 प्रतिशत करने के लिए उसे नॉन-क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जारी करने की इजाजत दी जाए। बैंक ने आरबीआई के इस मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया था।

 
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